कहीं आप अपनी गाड़ी पर पुराना नंबर प्लेट तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। जी हाँ, भारत सरकार ने सभी राज्यों में सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए एक नया नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है, जिसे एचएसआरपी (HSRP) कहते हैं। एचएसआरपी (HSRP) मतलब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, इसे हम हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी कह सकते हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का उद्देश्य आपके वाहन की सुरक्षा को बढ़ाना है और इस प्लेट के न लगाने पर सभी को सरकार द्वारा निर्धारित दंड का भुगतान करना पड़ेगा।
आज थिंकिंग पैड (thinkingpad.in) के माध्यम से हम आपको एचएसआरपी (HSRP) के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस या डीलर के पास जाना पड़ता था, जिसमें आपका काफी समय और थोड़ा ज्यादा पैसा लगता था। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लगभग सारे ही राज्यों में अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया है। जिससे आप बेहद सरल तरीके से घर बैठे ऑनलाइन अपना (HSRP) बुक और आर्डर कर सकते हैं।
वर्तमान समय में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होम डिलीवरी भी शुरू की जा चुकी है। तो अब आप अपना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कहीं से भी कभी भी ऑर्डर और प्राप्त कर सकते हैं।
आज के इस ब्लॉग में थिंकिंग पैड (thinkingpad.in) आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑर्डर करने से लेकर उसे लगाने तक के पूरे प्रोसेस को ठीक से बताएगा, इसलिये कृपया ब्लॉग को पूरा पढ़े।
एचएसआरपी (HSRP) के बारे में कुछ बेसिक विशेषताएं:
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कुल तीन तरह का होता है जिसमें दो एल्युमीनियम और एक स्टीकर के रूप में दिया जाता है
- स्टिकर कार या फिर बड़ी वाहनों में अंदर की तरफ विंडशील्ड पर चिपकाया जाता है।
- इस नंबर प्लेट पर आपको क्रोमियम बेस होलोग्राम मिलता है, जिसपर वाहन के इंजन और चेचिस नंबर होते हैं।
- साथ ही में IND लोगों के साथ में लेजर प्रिंटेड परमानेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर भी प्रिंट होता है।
- इस नंबर प्लेट पर एक गिओस पैटर्न होता है जिसकी वजह से इस नंबर प्लेट को कॉपी कर पाना काफी मुश्किल काम है।
किसी भी प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को ऑर्डर करने का प्रोसेस करीब एक जैसा ही है। लेकिन यहां पर हम आपको उत्तर प्रदेश में ऑर्डर करने का तरीका बताएंगे।
आप सब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए दो प्रकार से आवेदन कर सकते है।
ऑफलाइन (Offline)
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस जाना होगा।
- वहां आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा आपको उसे भर कर सम्बंधित अधिकारी को देना होगा।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको रिसीविंग दी जाएगी जिसमें नंबर प्लेट लेने की डेट लिखी होगी।
- उस डेट पर जाकर आपको अपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेना होगा।
ऑनलाइन (Online)
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की वेबसाइट पर जाने के लिए अपने ब्राउज़र में जाएं और एचएसआरपी और अपनी स्टेट का नाम डालें और रिजल्ट में आई हुई वेबसाइट विजिट करके वेबसाइट पर विजिट करें। या फिर bookmyhsrp.com/index.aspx पर जाना होगा। यह साइट विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए है।
- यहां HSRP और कलर कोड स्टीकर के ऑप्शन में से किसी एक को चुनें.
- इसके बाद अपने वाहन प्रकार में से एक विकल्प को चुनना होगा।
- वहान प्रकार चुनने के बाद वाहन जिस कंपनी का है उसे चुनना होगा।
- फिर अपना राज्य चुनें ।
- प्राइवेट व्हीकल या कोमेर्सिअल व्हीकल में से किसी एक का ऑप्शन को चुनें।
- अब वाहन के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑप्शन चुनना होगा।
- वाहनों की कैटगरी खुलेगी जैसे- स्कूटर, बाइक, गाड़ी, ऑटो, भारी वाहन में से किसी एक को चुनें।
- अब आपको बुकिंग डिटेल्स केफॉर्म में बिल्कुल सही जानकारी भरनी होगी और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, अगर गलती से अपने कोई जानकारी गलत डाल दी है तो रिसेट बटन पर क्लिक कर के सुधार कर के ही आगे बढ़ें।
- और इसी प्रकार आपको डिलीवरी, अपॉइंटमेंट और पेमेंट के प्रोसेस करना होगा जो की बेहद आसान है ।
- बुकिंग के बाद SMS के जरिए अपडेट मिलता रहेगा।
- बुकिंग तारीख से कम से कम दो दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा।
- वेबसाइट पर आवेदक होम डिलीवरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
- अंत में अपनी रसीद (जो की वेबसाइट से डाउनलोड होगी ) उसे डाउनलोड कर के सुरक्षित रखना न भूलें।
रजिस्ट्रेशन शुल्क:
कार के लिए एचएसआरपी का शुल्क 600-1100 रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 300-400 रुपये है। वहीं, रंगीन स्टीकर के लिए 100 रुपये देने होंगे।
होम डिलीवरी शुल्क :
घर बैठे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर मंगवाने के लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा. कार के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 250 रुपये और टू-व्हीलर के लिए 125 का भुगतान करना होता है.
RTO में अगर किसी को गाड़ियों से जुड़ा कोई काम है तो 1 दिसंबर से HSRP अनिवार्य कर दिया गया है. HSRP के बिना निजी वाहनों के काम इसके लिए आवेदन की ऑनलाइन रसीद दिखाकर अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन कमर्शियल वाहनों का काम रसीद दिखाकर नहीं होगा।
निजी वाहनों के लिए भी हाथ से दी गई रसीद अब मान्य नहीं होगी क्यों की इसकी सत्यता जांचने में आ रही दिक्कतों के चलते मैनुअल रसीद पर रोक लगा दी गई है।
उम्मीद है आपको थिंकिंग पैड (thinkingpad.in) द्वारा बताई गयी ये जरुरी सुचना पसंद आयी होगी, क्यों की ये जानकारी सभी के लिए जरुरी है इसलिए आपसे निवेदन है की कृपया ये पोस्ट अपने दोस्तों एवं सगे – सम्बन्धियों में शेयर करना न भूलें ।
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